Tractor की खरीद पर 10 लाख की छूट , Custom Hiring Yojana के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन

Tractor की खरीद पर 10 लाख की छूट, सरकार दे रही है सुनहरा मौका, ज्यादा जानकारी के लिए आगे पढ़ें। Custom Hiring Yojana

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के किसानों की आमदनी बढाने कस्टम हायरिंग योजना की शुरुआत की गयी है जिसमे किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के अंतर्गत 40% सब्सिडी दी जा जाती है। इस योजना से किसान अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते है।

Custom Hiring Yojana
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कस्टम हायरिंग केंद्र योजना क्या है?किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र योजना Custom Hiring Yojana Aavedan 2025 का लाभ कैसे मिलेगा? योजना में आवेदन कहा होंगे एवं इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी?

कस्टम हायरिंग योजना के उद्देश्य (Custom Hiring Yojana):-

कस्टम हायरिंग केंद्र Custom Hiring Yojana मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है इस योजना के तहत एक केंद्र बनाया जाता है जिसमे एक ही स्थान पर सभी प्रकार के कृषि उपकरण को स्थापित किया जाता है। यह योजना खास तौर पर लघु एवं सीमांत किसान भाईयो के लिए चलाई जा रही है जो कृषि के बड़े-बड़े उपकरण लेने में असमर्थ है । कस्टम हायरिंग केंद्र Custom Hiring Center से सभी किसान भाई Tractor और अन्य कृषि उपकरणों को न्यूनतम दर बड़ी आसानी से किराये पर ले सकते है।

कस्टम हायरिंग योजना के महत्वपूर्ण तथ्य (Custom Hiring Yojana):-

  • Custom Hiring Yojana अंतर्गत हितग्राही को अपने ग्राम में कृषि कार्यों हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु सबसिटी दी जाती है।
  • कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को Tractor, मशीनें और यंत्र कृषि कार्यों हेतू किराये पर उपलब्ध करायी जाती है।
  • कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतू Tractor, कृषि यंत्रों और कृषि मशीनों को क्रय हेतू अधिकतम राशि 25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपये तक आवेदक को 40% या अधिकतम 10,00,000 (दस लाख) रुपये तक का मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से अनुदान दिया जाता है।
  • Tractor, कृषि यंत्रों और कृषि मशीनों पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के तहत अनुदान की गणना में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार दी जावेगी ।

कस्टम हायरिंग योजना में सब्सिडी (Custom Hiring Subsidy in MP):-

कस्टम हायरिंग Custom Hiring Yojana केन्द्र मध्य प्रदेश की सभी पंचायतो में शुरू किया जाना है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र पर अधिकतम 25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपये के ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 40 प्रतिशत या अधिकतम 10,00,000 (दस लाख) रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा। जिसे प्रारम्भ कर किसान अपना निजी उपक्रम शुरू कर सकता है।

कस्टम हायरिंग योजना के लिए पात्रता (Custom Hiring):-

  • Custom Hiring Yojana योजनान्तर्गत किसान कम से कम 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक हैं।
  • Custom Hiring Yojana का अनुदान ऋण प्रदान करने बाले बैंक को लाभार्थी के ऋण खाते में जमा किया जावेगा।
  • Custom Hiring Yojana में आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • Custom Hiring Yojana के तहत ग्राम में एक ही केंद्र खोला जावेगा अगर आपके ग्राम में पहले से ही केंद्र खुला हुआ है तो इस योजना की शर्तो के अनुसार आपका फॉर्म निरस्त किया जावेगा।
  • आवेदक को पहले से अन्य किसी योजना के तहत कस्टम हायरिंग केन्द्र के लिए अनुदान प्राप्त न हुआ हो।
  • आवेदक जिस ग्राम में कस्टम हायरिंग केन्द्र खोलना चाह रहा है वह उस ग्राम का मूल निवासी एवं भूमि स्वामी होने चाहिए या संबंधित ग्राम में आवेदक के माता-पिता के नाम पर भूमि होना चाहिए।  
  • एफ.पी.ओ. और कृषक समूह भी कस्टम हायरिंग केन्द्र के लिये आवेदन कर सकते है। एफ.पी.ओ. मध्यप्रदेश में ही पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • एक परिवार / एक एफ.पी.ओ./ कृषक समूह को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
  • आवेदक को अपने गृह जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
  • चयनित बैंक द्वारा हितग्राही से अनुदान की राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ऋण राशि न चुकाने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा और बैंक के ऋण की राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा वापिस जमा करनी होगी।
  • कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए स्वीकृत लोन को पूर्ण रूप से चुकाने की अवधि 4 वर्ष के बाद की रहेगी । अगर आप 4 वर्ष से पूर्व ऋण चुकाते है तो सरकार द्वारा दिए जाने बाले बली अनुदान की राशि नहीं दी जावेगी ।
  • योजना के तहत दिया गया ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों को विक्रय अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली शासन द्वारा की जावेगी।
  • आवेदक को अनुदान की राशि ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के रख रखाब हेतू एवं केंद्र निर्माण हेतू आवेदक को स्वयं ही व्यवस्था करनी होगी।

शासकीय और अर्ध शासकीय कर्मचारियो को Custom Hiring Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।

कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत दी जाने बाली मशीनो की सूची एवं Tractor Supply Company

कस्टम हायरिंग केंद्र में मुख्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र :– Tractor, सीड कम फर्टिलाइजर, रोटावेटर, थ्रेशर, रिवर्सिबल प्लाऊ, कल्टीवेटर, मल्टीक्रॉप आदि।
कस्टम हायरिंग केंद्र में उपयोगिता अनुसार रखे जाने वाले कृषि यंत्र :- जीरो टिलेज सीड ड्रिल, पोटेटो प्लान्टर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, रेज्ड बेड प्लान्टर, गार्लिक प्लान्टर, वेजीटेबल प्लान्टर, स्ट्रयरीपर, सीड ग्रेडर, पावर स्प्रेयर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर लेजर लेण्ड लेवलर, पावरटिलर सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर कम बाइन्डर, रोटरी प्लाउ, डोजिंग अटैचमेंट, शुगरकेन कटर-प्लान्टर, मल्टीक्राप प्लान्टर, पावर वीडर, राईस ट्रांसप्लान्टर, पोटेटो डिगर, मेज शेलर, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर, हैप्पी सीडर आदि।

कस्टम हायरिंग योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

कस्टम हायरिंग योजना Custom Hiring Yojana में आवेदन के लिए आवेदक किसान को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी :-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • 10th या 12th की अंकसूची
  • डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ड्राफ्ट
  • भूमि की ऋण पुस्तिका
  • खसरा इत्यादि की जरूरत लगेगी
  • आवेदक का वोटर आई-डी
  • आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर

FAQ :-

  • Q.1 :- Custom Hiring Yojana के अंतर्गत Tractor Supplies कहा से होगी?
  • Ans :- Custom Hiring Yojana के अंतर्गत Tractor Supply Company से संपर्क करे जो की आपके नजदीकी Tractor Supply Near me के Showroom पर जाकर Quotation प्राप्त करे ।
  • Q.2 :- Custom Hiring Yojana के अंतर्गत कौन-कौन सी Tractor Supply Company लिस्टेड है?
  • Ans :- Custom Hiring Yojana के अंतर्गत Tractor Supply Company सरकार द्वारा चिन्हित की गयी है जिनमे Johndeere Tractor , Kubota , New Holland , Mahendra & Mahendra आदि Tractor Supply Company लिस्टेड है ।
  • Q.3 :- Custom Hiring Yojana का आवेदन कहाँ से होगा ?
  • Ans :- Custom Hiring Yojana का “ऑन-लाईन” आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल https://chc.mpdage.org/ के माध्यम से होगा।

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